लखनऊ. योगी सरकार 1 से 30 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ विशेष अभियान चला जा रही है. जिलाधिकारी और DRSC के कोऑर्डिनेशन से होने वाले इस अभियान में पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग प्रवर्तन की जिम्मेदारी निभाएंगे. पेट्रोल पम्प पर हेलमेट अनिवार्य होगा. सरकार ने इसे सुरक्षा का संकल्प बताते हुए जनता, तेल कंपनियों और पम्प संचालकों से सहयोग की अपील की है.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के मुताबिक दोपहिया चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. वहीं धारा 194D के तहत उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है. सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को हेलमेट अनुपालन पर जोर देने की सलाह दी है. इसी दिशा में योगी सरकार यह अभियान पूरे प्रदेश में लागू कर रही है.

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इससे पहले भी ये अभियान चलाया जा चुका है. पिछले अनुभव दर्शाते हैं कि ऐसे अभियानों से वाहन चालक शीघ्र ही हेलमेट पहनने की आदत अपना लेते हैं. इसका ईंधन बिक्री पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता.