Bihar Traffic Challan: अब बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पहले से ज्यादा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पटना समेत सभी प्रमुख शहरों में अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस होंगे। इन कैमरों की मदद से मौके पर ही ई-चालान की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा।
बॉडी वॉर्न कैमरे से लिंक हुआ ई-चालान सिस्टम
पुलिस मुख्यालय की ओर से कुल 7,000 से अधिक बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे गए हैं। इन्हें ट्रैफिक ड्यूटी और रेलवे गश्ती में तैनात करीब 1,000 पुलिसकर्मियों को सौंपा जा रहा है। यह कैमरे अब लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम (LPR) से जोड़े जा रहे हैं, जिससे नियम तोड़ने वालों की गाड़ियों की पहचान वीडियो या फोटो के आधार पर की जा सकेगी और तुरंत ई-चालान जारी किया जाएगा।
इस पूरी योजना पर करीब 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को इन कैमरों को हर समय चालू रखना अनिवार्य होगा। कैमरा बंद पाए जाने की स्थिति में संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी।
पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम
इस सिस्टम का उद्देश्य न केवल यातायात नियमों का पालन कराना है, बल्कि ई-चालान की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और पुलिस की जवाबदेही भी सुनिश्चित करना है। कैमरों से मिलने वाले फुटेज की लाइव निगरानी के लिए डैशबोर्ड तैयार किए जा रहे हैं, जिनके जरिए वरिष्ठ अधिकारी रियल टाइम में ट्रैफिक ड्यूटी पर नजर रख सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस पर दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, तो कैमरे की रिकॉर्डिंग जांच का आधार बनेगी।
नियम तोड़ने पर होगी तुरंत कार्रवाई
इससे पहले ट्रैफिक पुलिस को हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए थे, जो चालान काटने के काम आते थे। अब बॉडी वॉर्न कैमरे और LPR सिस्टम की मदद से ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट क्रॉसिंग, बिना हेलमेट बाइक चलाने या सीट बेल्ट न पहनने जैसे मामलों में तत्काल ई-चालान जारी किया जाएगा।
ट्रैफिक विभाग की आम नागरिकों से अपील
ट्रैफिक विभाग की ओर से आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। गति सीमा का उल्लंघन न करें, दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। साथ ही, नशे में वाहन चलाने से बचें और वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपडेट रखें।
60 दिनों के अंदर करना होगा भुगतान
ई-चालान की स्थिति जानने या भुगतान करने के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in या echallan.parivahan.gov.in का इस्तेमाल किया जा सकता है। चालान मिलने के 60 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा कोर्ट से समन जारी हो सकता है। अगर किसी को लगता है कि उसे गलत चालान जारी किया गया है, तो वह नजदीकी थाने या परिवहन विभाग की शिकायत प्रणाली से संपर्क कर सकता है।
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