दिल्ली. सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि उपभोक्ता के मोबाइल पर बजने वाली इनकमिंग काल की घंटी 30 सेकेंड तक बजना जरूरी है.
अब सभी मोबाइल फोन पर इनकमिंग कॉल की घंटी केवल 30 सेकेंड बजेगी. वहीं लैंडलाइन फोन पर यह सीमा एक मिनट की रहेगी. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए कहा कि इस नियम का पालन सभी दूरसंचार कंपनियों को करना होगा.
मोबाइल कंपनियों को अगले 15 दिनों में इस नियम को मानना शुरू करना पड़ेगा. अभी तक देश में इनकमिंग कॉल की घंटी बजने की अवधि को लेकर कोई समय सीमा फिक्स नहीं थी.