चंद्रकांत देवांगन. दुर्ग. सन 2013 में बहुचर्चित ट्रेन हाईजैक मामले पर आज बड़ा फैसला आया है. न्यायाधीश मंसूर अहमद ने गैंगस्टर उपेंद्र सिंह उर्फ

कबरा समेत 8 आरोपियों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है. मामले में 1 आरोपी नाबालिग है जिसका बाल न्यायालय में अलग से ट्रायल चल रहा है. रेलवे एक्ट की धारा के तहत यह फैसला सुनाया गया है. गैंगस्टर कबरा के ऊपर आजीवन कारावास के समेत 7 साल का अतिरिक्त सजा सुनाई गई है.

बता दें कि बिलासपुर जेल से उपेन्द्र  को पेशी के लिए दुर्ग कोर्ट लाया जा रहा था. इसी दौरान उपेन्द्र को छुड़ाने की साजिश रची गई, इसमें उसका बेटा प्रीतम अहम भूमिका निभा रहा था.

इसके तहत दुर्ग-रायगढ़ चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को रायपुर के पास  6 फरवरी 2013 को हाईजेक किया गया और उपेन्द्र सिंह को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाकर भगा ले गए. इस दौरान आरोपियों ने एक लाल रंग की आई टेन कार भी लूट ली थी. हालांकि बाद में पुलिस ने उपेन्द्र को गिरफ्तार कर ली थी . इसी मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है