रायपुर। लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है. मतगणना को लेकर आयोग जोर-शोर से तैयारी कर रहा है. मतगणना में कोई परेशानी या अनियमितता न हो, इसके लिए अधिकारियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिये मतगणना में कई तकनीकी पेचींदगी हैं. यही वजह है कि मतगणना अधिकारियों को इसके लिए तीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसमें उन्हें बैलेट यूनिट को खोलने, सुरक्षित की गई जानकारी को देखने और जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है.
आज 11 मई से दिया जाएगा प्रशिक्षण
23 मई को मतगणना होगी. मतगणना पूर्व अधिकारियों का जिला एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण में मतगणना के दौरान मतगणना केन्द्र तथा मतगणना कक्ष में बरती जाने वाली सावधानियों और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत कराया जाएगा. 23 मई को होने वाली मतगणना के लिए रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, मतगणना सहायक रिटर्निंग आफिसर को एक दिवसीय प्रशिक्षण 11 मई को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे.
डाक मतों की गणना सबसे पहले होगी
सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना प्रातः 8 बजे से शुरू की जायेगी। उसके 30 मिनट बाद साढ़े 8.30 बजे ईवीएम के मतों की गणना प्रारंभ होगी. सेवा मतदाताओं से प्राप्त पोस्टल बैलेट पेपर की वैधता की जांच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित रिटर्निंग अधिकारी के आईडी से लॉग इन कर क्यू आर कोड के माध्यम से की जाएगी. अभ्यर्थी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता को भी वोटिंग मशीनें सील करते समय अपनी सीलें लगाने की अनुमति दी जाएगी.
गोपनीयता भंग करने पर होगी कार्रवाई
निर्वाचन में मतदान अथवा मतगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए वचनबद्ध होंगे. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के प्रावधान का उल्लंघन करने की सजा तीन माह का कारावास और जुर्माना हो सकता है. धारा 129 के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी के हितों के निर्वाचकीय हितों की साधना के लिए कार्य नहीं करेगा. धारा 136 (1) से 136(4) के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कपटपूर्ण छेड़छाड़ जैसे निर्वाचन अपराध छह माह से दो वर्ष तक की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय है.