रायपुर। मालवाहकों के लंबित टैक्स के भुगतान के लिए लिए परिवहन विभाग एकमुश्त निपटान व्यवस्था शुरू की है. 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक जिन मालवाहकों के लिए टैक्स जमा नहीं करने किया गया है. इनके लिए यह व्यवस्था की गई है. एकमुश्त निपटान व्यवस्था में लंबित टैक्स की राशि बिना पेनाल्टी लिए जमा कराई जाएगी, केवल टैक्स की राशि व ब्याज देना होगा.

विभागीय जानकारी के अनुसार, परिवहन मंत्री मो. अकबर एवं अतिरिक्त परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा के प्रयास से लागू की गई इस व्यवस्था के दायरे में करीब 4800 वाहन है. इन वाहनों को त्रैमासिक टैक्स जमा करना होता है, जिसमें मुख्य रूप से ट्रैक्टर, ट्रेलर, मिनीडोर, पिकअप वाहन सहित अन्य मालवाहक वाहन शामिल है.

आरटीओ विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि त्रैमासिक/मासिक कर देय वाहनों में 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित पेनाल्टी की राशि में पूर्णतः छूट, वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित पेनाल्टी में एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जाएगी.

योजना की अवधि 1 सितम्बर 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगी, एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति एवं ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी.

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रायपुर उड़नदस्ता प्रभारी अधिकारी महेन्द्र कुलदीप ने बताया कि गुड्स व्हीकल्स की लंबित टैक्स जमा करने वाहन मालिकों से अपिल की जा रही है. सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से भी इस योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. सूचना के अभाव में मोटर मालिकों को योजना की जानकारी नहीं मिल पाती तथा समय निकल जाता है. बाद में पछताते हुए पेनाल्टी सहित टैक्स का भुगतान करते हैं.

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