Bihar News: ड्राविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (आरसी) में मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य है, ऐसे नहीं है, तो जल्द से जल्द करा लें, अन्यथा 2,500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड पर अंकित नाम के अक्षर में अंतर है, तो आधार कार्ड के साथ जिला परिवहन कार्यालय पहुंचें.

‘निशुल्क करा सकते हैं अपडेट’ 

कार्यालय के सभी 16 काउंटरों पर नाम सुधरवाने की व्यवस्था है. इन काउंटरों पर मोबाइल नंबर भी निशुल्क अपडेट करा सकते हैं. जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है. शीघ्र ही जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा.

ऐसे करा सकते हैं अपडेट 

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड में दर्ज नाम के अक्षर में अंतर नहीं है, तो वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर आरसी में मोबाइल नंबर आनलाइन अपडेट कर सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस में sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर आनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Bihar News: भोजपुरी के ‘शेक्सपियर’ को कब मिलेगा उचित सम्मान? परिवार झेल रहा है गरीबी का दंश, पालनहार का है इंजतार