रायपुर. पिछले कुछ दिनों से भाठागांव बस स्टैंड से संचालित बस संचालकों और ऑपरेटर द्वारा बसों को अवैध रूप से नो पार्किंग स्थान पर खड़ा कर सवारी उतारने या बिठाने के कारण अन्य राहगीरों को परेशानी हो रही थी. इसे देखते हुए उप परिवहन आयुक्त रायपुर जीपी मेश्राम, अपर आयुक्त नगर निगम रायपुर- सुनील चंद्रवंशी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर- शैलाभ साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात- जयप्रकाश बढ़ई और उप पुलिस अधीक्षक यातायात- गुरजीत सिंह की उपस्थिति में बस ऑपरेटर्स और ट्रैवल्स एजेंट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में बस ऑपरेटर और ट्रैवल्स एजेंट को बस संचालन के साथ सुगम यातायात व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को पालन करने निर्देश दिए.
बस स्टैंड के बाहर- भाठागांव चौक, पचपेड़ीनाका, तेलीबांधा, सरोना चौक, टाटीबंध, भनपुरी, विधानसभा ब्रिज के नीचे और अन्य जगहों पर बस रोककर सवारी उतारना या बिठाना नहीं है. बसों का संचालन बस स्टैंड से किया जाना है. बस स्टैंड से निकलने के बाद परमिट में उल्लेखित अगले स्टॉप के पहले कहीं पर भी बस नहीं रोकना है. परमिट में उल्लेखित स्थानों के अलावा कहीं पर भी बस रोका जाता है तो यातायात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. यदि किसी बस संचालक के द्वारा ऐसा करते हुए पाया जाता है तो चालान करने के साथ-साथ की प्रक्रम सेवा यान बस के परमिट निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी.
बस स्टैंड और बस स्टैंड के बाहर अलग-अलग जगहों पर ट्रैवल एजेंट बिना लाइसेंस के टिकट काउंटर संचालित कर रहे हैं. उसे 1 महीने के भीतर परिवहन विभाग से वैध अभिकर्ता लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेना होगा. एक महीने बाद यदि कोई भी ट्रैवल एजेंट बिना लाइसेंस के टिकट बुकिंग करते पाया जाएगा, तो ट्रैवल एजेंट और संबंधित बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
इसके अलावा बस स्टैंड के अंदर या परिसर में विभिन्न स्थानों पर बसों के आवागमन की जानकारी जनता को देने के लिए एलइडी बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा. जिसमें बसों का रूट/ समय निर्धारण प्रदर्शित होगा.
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