रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों को अन्य विभागों या अतिरिक्त मदों के कार्यों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी बनाने पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने सभी कलेक्टरों और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को आदेश जारी किया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि विभागीय कार्यों में विलंब, अनियमितता और प्रक्रियागत त्रुटियों से बचा जा सके और विभाग की छवि को बनाए रखा जा सके।

जानिए क्या लिखा है आदेश में
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आदेश में कहा है कि यह देखने को मिला है कि डीएमएफ, सीएसआर, सांसद एवं विधायक निधि अथवा जिला प्रशासन के पास उपलब्ध अन्य मदों से विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य भी कराए जाते रहे हैं। इसके लिए विभाग के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को क्रियान्वयन एजेंसी बनाकर जिम्मेदारी दी जाती है।
उन्होंने कहा कि आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों को विभागीय कार्य संचालन नियमावली और निर्देशों की जानकारी होती है, लेकिन अन्य विभागों के नियमों और मानकों की जानकारी न होने से प्रक्रियागत त्रुटियों की संभावना बनी रहती है। इससे विभागीय कार्य प्रभावित हुए हैं। साथ ही अन्य मदों के तहत कराए गए कार्यों में कई जिलों में अनियमितता, विलंब, विसंगतियां और प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं। कुछ मामलों में तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ईडी, ईओडब्ल्यू और पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है।

उन्होंने कहा कि विभाग पहले से ही केंद्र और राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहा है। इन कार्यों को विभाग के पास उपलब्ध सीमित अमले के माध्यम से समय-सीमा में पूरा करना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि अन्य विभाग के कार्यों के लिए विभागीय अधिकारियों को क्रियान्वयन एजेंसी बनाये जाने पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेश में प्रमुख सचिव ने यह भी कहा है कि यदि अन्य मदों से आदिम जाति विकास विभाग से संबंधित कार्य कराना हो तो कार्य की प्रशासकीय, तकनीकी स्वीकृति और सामग्री कय के संबंध में जेम पोर्टल में सामग्री की उपलब्धता और भंडार क्रय नियमों के तहत परीक्षण कर, निविदा समिति की देख-रेख और निर्देशन में संबंधित कार्यालयों में तकनीकी एवं अन्य विशेषज्ञ अमले की पर्याप्त उपलब्धता के आधार पर ही कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। यदि तकनीकी एवं अन्य विशेषज्ञ अमले उस स्वीकृत कार्य के संपादन के लिए उपलब्ध न हो तो जिला प्रशासन इस के लिए आवश्यक व्यवस्था स्वयं करें। ऐसे कार्य भी नहीं किया जाए जिन कार्यों के लिए शासन से पूर्व से एजेंसी या संस्थाओं की उपलब्धता हो (जैसे क्रेडा आदि)।
अधिकारियों को ट्रेनिंग के निर्देश
प्रमुख सचिव ने सभी जिलों के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय-समय पर वित्तीय निर्देश, भंडार क्रय नियम, निर्माण कार्य नियमावली और जेम पोर्टल की जानकारी से अद्यतन (अपडेट) रहें। इसके लिए वाणिज्य एवं उद्योग, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण के भी निर्देश दिए हैं।
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें