अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ प्रस्तावों को रद्द कर दिया, जिससे उन्हें अपने आर्थिक एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर करारी हार मिली. हार से नाराज ट्रंप ने कहा कि वे अपनी व्यापार नीतियों को अन्य तरीकों से आगे बढ़ाते हुए एक विकल्प के रूप में 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लागू करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा पलटवार करते हुए सभी देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया. ट्रंप ने कहा कि वह सेक्शन 122 के तहत एक नया आदेश साइन करेंगे, जो मौजूदा टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाएगा. यह टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू होगा और लगभग पांच महीनों तक प्रभावी रहेगा.
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपने टैरिफ को रद्द करने वाले न्यायाधीशों पर बिल्कुल शर्म आती है और उन्होंने इस फैसले को बेहद निराशाजनक बताया. उन्होंने कहा कि उनका फैसला गलत है. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास बहुत शक्तिशाली विकल्प हैं.
राष्ट्रपति ट्रंप ने यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट पर आपातकालीन शक्ति का अवैध उपयोग बताते हुए अपने व्यापक टैरिफ ढांचे के अधिकांश हिस्से को रद्द करने के लिए जमकर हमला करने के बाद की.
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को निरस्त कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति IEEPA के तहत कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि व्यापार और राजस्व से जुड़े कराधान का संवैधानिक अधिकार कांग्रेस के पास है. कोर्ट के इस फैसले का ट्रंप ने खुलकर विरोध किया है.
कोर्ट फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह निर्णय बेहद निराशाजनक है. मैं कोर्ट के कुछ सदस्यों से शर्मिंदा हूं. उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट विदेशी ताकतों के आगे झुक गई है. ट्रंप ने कहा, ‘विदेशी देश बहुत खुश हैं. वे सोच रहे हैं कि उन्होंने हमें रोक दिया. लेकिन ऐसे देश लंबे समय तक खुश नहीं रहेंगे.”
जब उनसे पूछा गया कि वह टैरिफ नीति के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते, तो ट्रंप ने कहा, ‘मुझे इसकी जरूरत नहीं है. मेरे पास टैरिफ लगाने का अधिकार है और हमेशा से रहा है.” हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बहुमत पीठ ने साफ किया कि टैक्स नीति, जिसमें टैरिफ भी शामिल हैं, लेने का अधिकार कांग्रेस के पास है.
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