नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। ये दोनों युवकों को साल 2018 में ISIS-JK से जुड़े होने के शक में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो साबित कर सके कि ये युवक ISIS-JK से जुड़े थे। इसी वजह से अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपी सच में ISIS से जुड़े थे। इसलिए अदालत ने संदेह का लाभ देकर दोनों युवकों को बरी कर दिया।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा?
नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के जस्टिस अमित बंसल ने जमशेद ज़हूर पॉल और परवेज़ राशिद लोन को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 18 और 20 तथा शस्त्र अधिनियम (Arms Act) के तहत लगाए गए आतंकवादी गतिविधियों और ISIS से जुड़ाव के आरोपों से बरी कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि 06.09.2018 से पहले दोनों आरोपी ISIS-JK के सदस्य थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि ISIS एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो उन्हें इस संगठन से जोड़ता हो। कोर्ट के अनुसार, ऐसे ठोस सबूतों के अभाव में दोनों आरोपी बरी किए जाने के हकदार हैं।
क्या थे दोनों युवकों पर आरोप?
जमशेद ज़हूर पॉल और परवेज़ राशिद लोन दोनों पर UAPA (आतंकवाद विरोधी कानून) के तहत मामला दर्ज था। उन पर आरोप था कि वे ISIS-JK के लिए काम कर रहे थे और हथियार लेकर आतंकी गतिविधियों की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने 2018 में दोनों को गिरफ्तार किया था और उनके बैग से पिस्तौल और कारतूस मिलने का दावा किया गया था। आरोप यह भी था कि वे कश्मीर में हमले की योजना बना रहे थे। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त सबूत पेश न करने के कारण दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में पहले ही एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि एक और आरोपी अब भी फरार था। कोर्ट के फैसले के बाद फरार आरोपी को भी राहत मिली है।
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