शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड (Madhya Pradesh Housing Board) के 5 अधिकारी-कर्मचारियों समेत दो ठेकेदारों को 3-3 साल की सजा हुई है। साथ ही सभी आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। अधिकारियों और ठेकेदारों पर यह कार्रवाई भ्रष्टाचार करने के कारण हुई है। EOW की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए सभी आरोपिय़ों को सजा सुनवाई।
अभिरूचि परियोजना के निर्माण में भ्रष्टाचार करने के कारण मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के 5 अधिकारियों-कर्मचारियों समेत 2 ठेकेदारों को कोर्ट ने सुनाई 3–3 साल की सजा सुनाई है। अभिरूचि परिसर के निर्माण कार्य में ठेकेदार ने घटिया निर्माण किया था। वहीं मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेज और गलत तरीके से ठेकेदार को पेमेंट किया था। EOW की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड सहायक यंत्री वायआर गौडसे, उपयंत्री एमके कयूमी, उपयंत्री एमसी त्रिवेदी, एमक्यूआ खान, आरसी कराडा को 3-3 साल की सजा सुनाई। साथ ही ठेकेदार प्रकाश मीरचंदानी और हरमिन्ददर सिंह सूरी को भी 3–3 साल की सुनाई की कारावास दी है।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि EOW की विशेष न्यायालय राजीव के पाल विशेष न्यायाधीश भ्रष्टा्चार निवारण अधिनियम के तहत सुनाई करते हुए आरोपी वायआर गौडसे, एमके कयूमी, एमसी त्रिवेदी, एमक्यू खान, आरसी कराडा को धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 के तहत दोषी पाय़ा। सभी को 3-3 साज की सजा के साथ 2-2 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं ठेकेदार प्रकाश मीरचंदानी और हरमिन्दर सिंह सूरी को भी 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों को धारा 420, 467, 468, 471 120बी के तहत दोषी पाया गया है।
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