रायपुर. जिले में दो दिन का पूर्ण लॉकडाउन आज रात 11 बजे से लागू हो जाएगी, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी. इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जरूरी सेवाओं में छूट दी जाएगी. लेकिन सोशल मीडिया में अफवाह उड़ रही है कि दो दिन की पूर्ण लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें बंद रहेगी, जो सही नहीं है. कलेक्टर ने इस भ्रम से बचने के लिए एक आदेश निकाला है. जिसमें जिले में खुलने वाली जरूरी सेवाओं और नहीं खुलने वाले दुकानों को लेकर आदेश जारी किया गया है. जो इस प्रकार है-
ये सेवा बंद रहेगी-
- समस्त सार्वजिन परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा भी शामिल हैं. केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी. ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के तहत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों. उन्हें भी छूट दी जाएगी.
ये सेवा चालू रहेगी-
- कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं फार्मा.
- स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतगर्त सभी अस्तपाल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है.
- दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एं संबंधित परिवहन
- खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं.
5.खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड , फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, परिवहन की गतिविधियां.
6.दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)
- घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6.30 से 9.30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे.
- मास्क, सेनेटाइजर, दवाइयां, एटीएम वाहन, एलपीजी, गैस सिलेंडर का वाहन.
9.बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं.
- जेल.
- अग्गिनशमन एसवाएं.
- एटीएम.
13 टेलाकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आटी आधारित सेवाएं, मोबाइल रिचार्ज एं सर्विसेज दुकानें.
- पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां
- खाद्य, दवा एवं चिकित्सा (उपकरण सति सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति.
पढ़िये आदेश की कॉपी-