अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आना-जाना करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर से राजधानी में दो बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। पहला बदलाव वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए है, वहीं दूसरा साइबर अपराधों पर रोक के लिए। जिनका सीधा असर रोजमर्रा की आवाजाही और सुरक्षा से जुड़ा है।
1. पुराने कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने पुराने वाहनों की एंट्री पर सख्ती कर दी है। 10 साल से ज्यादा पुराने डीज़ल कॉमर्शियल वाहन, 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल कॉमर्शियल वाहन अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नियम तोड़ने पर वाहन जब्त किया जा सकता है मालिक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा इस नियम का सबसे ज्यादा असर एनसीआर और पड़ोसी राज्यों से आने वाले ट्रकों व टैक्सियों पर पड़ेगा।
2. साइबर ठगी पर अब तुरंत e-FIR
ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने के मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने e-FIR प्रणाली को सरल और तेज कर दिया है। अब यदि बैंक खाते से पैसे कट जाएं UPI/वॉलेट धोखाधड़ी हो जाए कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड हो तो पीड़ित थाने जाए बिना तुरंत e-FIR दर्ज करा सकता है। cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। शिकायत दर्ज होते ही रोकथाम और रिकवरी प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। इन दोनों फैसलों का मकसद दिल्लीवासियों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। जहां BS-VI मानक से नीचे वाले डीजल ट्रकों पर रोक से वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश की जा रही है, वहीं ई-एफआईआर सुविधा से साइबर अपराधों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
BS-IV वाहनों की एंट्री पर रोक, BS-VI को अनुमति
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त आदेश के तहत अब दिल्ली में सिर्फ BS-VI मानक वाले कमर्शियल गुड्स वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। BS-IV या उससे नीचे के मानक वाले लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स वाहन (LGV, MGV, HGV) को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी राहत दी गई है, जिसके तहत BS-IV इंजन वाले वाहन समय-सीमा तक चरणबद्ध तरीके से बदले जा सकेंगे। यह कदम GRAP (Graded Response Action Plan) के तहत उठाया गया है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से ही दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। SAFAR इंडिया के मुताबिक, कई क्षेत्रों में AQI 400 से 900 के बीच दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है।
ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तुरंत E-FIR दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। अब नागरिक साइबर ठगी, ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग, ई-वॉलेट धोखाधड़ी जैसे मामलों में सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इससे पीड़ित को पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और धोखाधड़ी में ट्रांजैक्शन को जल्दी ब्लॉक कराने में मदद मिलेगी।
किन वाहनों को मिलेगी छूट और क्या होगी सजा
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पुराने कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर सख्ती की है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब केवल BS-VI मानक वाले पेट्रोल और डीजल कमर्शियल वाहन, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गुड्स वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहन भी इन मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
निजी वाहनों और पैसेंजर सर्विस वाहनों जैसे टैक्सी, ऑटो, ओला-उबर पर फिलहाल इस नियम का असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी बॉर्डर एंट्री प्वाइंट्स पर RFID स्कैनिंग सिस्टम को सक्रिय कर दिया है, जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल अनुमति प्राप्त वाहन ही शहर में प्रवेश करें। यदि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ ₹20,000 तक का चालान किया जा सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन का परमिट रद्द करने की कार्रवाई भी संभव है।
ट्रांसपोर्टर्स की चिंता और BS-VI की अहमियत
कमर्शियल वाहनों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के अध्यक्ष भीम वाधवा ने कहा कि सरकार द्वारा BS-IV वाहनों को 2026 तक संक्रमणकाल देने का फैसला सराहनीय है, लेकिन इससे छोटे और मध्यम स्तर के ऑपरेटरों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि नए वाहन खरीदना महंगा है और छोटे ट्रांसपोर्टरों के पास इतने संसाधन नहीं होते।
वहीं ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र कपूर ने सुझाव दिया कि सरकार को यह नियम चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। उनके अनुसार, पुराने वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे वाहन मालिकों को नुकसान न हो और उन्हें नए मानकों वाले वाहनों में शिफ्ट होने में आसानी रहे।
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