दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने ‘उदयपुर फाइल्स’ (Udaipur Files) फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है. यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित है, याचिका आरोपी जावेद मोहम्मद द्वारा दायर की गई थी. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहा है कि फिल्म की रिलीज पर रोक न लगाने से उसे कितनी अपूरणीय क्षति होगी.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुका है, इसलिए इसे रोकने का कोई औचित्य नहीं है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोई वैध कारण नहीं है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फिल्म 8 अगस्त को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिलीज होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज के लिए हाईकोर्ट में गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई. यह याचिका कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद द्वारा दायर की गई थी, जिसमें केंद्र के 6 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पहले दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म के प्रदर्शन से याचिकाकर्ता के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कोई हानि पहुंचने की संभावना नहीं है.
‘फिल्म निर्माता के जीवन की जमा पूंजी लगी’
कोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी द्वारा की गई वित्तीय निवेश की बात करते हुए कहा कि निर्माता ने फिल्म के निर्माण में काफी बड़ी राशि लगाई है. फिल्म निर्माता के वकील ने अदालत में यह जानकारी दी कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जीवन की कमाई खर्च कर दी है. यदि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाती है, तो इससे आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होगा, जो निर्माता के लिए अनुकूल नहीं होगा.
कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म की रिलीज को अनुमति दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने फिल्म के रिलीज के लिए केंद्र द्वारा 6 अगस्त को लिए गए निर्णय के खिलाफ जावेद की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.
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