Udaipur News: उदयपुर. न्यायालय में एक चौंकाने वाले मामला सामने आया है. पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी को एक साल की सजा सुनाई, तो आरोपी जमानत मुचलका भरने के बहाने कोर्ट परिसर से ही फरार हो गया. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए है.
घर में घुस कर नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में खरडिया झाड़ोल निवासी कैलाश पुत्र हीरालाल पारगी को झाड़ोल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच पूर्ण कर पॉक्सो 1 कोर्ट में चालान पेश किया था. इस मामले में विशिष्ठ लोक अभियोजक चेतन पूरी गोस्वामी ने गवाह व 13 दस्तावेज पेश कर आरोपी पर आरोप सिद्ध किए. इस पर जज भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भादस की 457 व 354 में 1-1 वर्ष का कारावास एवं 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इसके बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट से सजा स्थगन आदेश लाकर एक माह में पेश करने के निर्देश दिए और 25 हजार रुपए के मुचलके पर आरोपी को आजाद रखने के आदेश दिए.
आरोपी गुरुवार को पेशी पर कोर्ट में अपने वकील के साथ पेश हुआ था. कोर्ट की पेशी के बाद आरोपी कैलाश करीब 12:40 बजे अपने वकील के साथ मुचलका भरने कोर्ट से बाहर आया. मुचलका भरने के दौरान वकील के पीछे से आरोपी चुपचाप फरार हो गया. वकील ने पीछे देखा तो आरोपी वहां नहीं था. इस पर उसे फोन लगाया तो उसका फोन भी बंद था. कोर्ट परिसर में ढूंढने पर भी आरोपी वहां नहीं मिला. इस पर वकील ने उसका इंतजार किया लेकिन वह नहीं आया. वकील ने सारी घटना जज को बताई तो कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिए.
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