पीयूष जायसवाल, नागदा(उज्जैन)। मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले (Ujjain) के उन्हेल (Unhel) में बहुचर्चित और सनसनीखेज सिर कटी लाश के मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय आरोपियों को सजा सुनाई है। हत्या की साजिश के मुख्य आरोपी राजेश नाथ को उम्रकैद और उसके भाई अर्जुन नाथ को 7 साल की सजा सुनाई। अन्य 2 आरोपियों को बरी किया गया है। वहीं इस मामले में महिला आरोपी अभी भई फरार बताई जा रही है।

मृतक ही निकला था हत्यारा

दरअसल, जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के जियाजी गढ़ गांव में वर्ष 2018 सड़क किनारे एक सिर कटी लाश मिलने का मामला सामने आया था। जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। जिसके बाद उन्हेल पुलिस ने छानबीन शुरू की। शुरुआत में परिजनों ने मृतक के पहने कपड़े और समीप मिली बाइक के आधार पर सिर कटी लाश को गांव के ही निवासी राजेश नाथ के रूप में बताया था, लेकिन गहन जांच के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि मृतक राजेश नाथ नहीं बल्कि राजेश नाथ द्वारा मजदूरी के लिए लाया गया अन्य युवक था।

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जिसको राजेश नाथ और उसकी प्रेमिका फोरीबाई और उनके अन्य साथियों ने हत्या करने के लिए उज्जैन के छतरी चौक से लाया था। राजेश नाथ ने मजदूर युवक को खेत में दवाई छिड़कने की बात कहकर लाया था। वहीं राजेश नाथ ने अपने सहयोगी के साथ मृतक मजदूर को शराब पिलाकर उसकी गला काट कर हत्या कर दी थी। मृतक का शव सड़क किनारे रख उसका सिर अन्य जगह जमीन में दफना दिया था। जिसका सिर कुछ दिनों बाद तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर और थाना प्रभारी एमआर रोमड़े ने बगैर सिर की लाश मिलने वाले स्थान से कुछ दूरी पर आरोपियों के बताए गए निशानदेही से जमीन के अंदर से बरामद किया था।

प्रेमिका को भगा ले जाने के लिए रची थी साजिश

ऐसा कर राजेश नाथ और प्रेमिका मृतक मजदूर को राजेश नाथ का नाम देकर खुद फरार होना चाह रहे थे और प्रेम कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे। राजेश नाथ अपनी पत्नी और अपने पहचान वाले के सामने अपने आपको मृत साबित करना चाहता था। जिसके लिए उसने अपनी कद काठी के मजदूर को चुना था और अपनी प्रेमिका फोरी बाई के साथ फरार होकर भागना चाहता था।

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इस पूरी साजिश में राजेश नाथ के भाई अर्जुन नाथ और प्रेमिका फोरी बाई समेत अन्य दो आरोपी राहुल और संजय को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें महिला आरोपी जमानत मिलने के बाद से ही फरार है। वहीं इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए हत्या के जुर्म में शामिल राजेश नाथ को उम्र कैद की सजा और अर्जुन नाथ को 07 वर्ष कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया। मामले में अन्य दो आरोपी को कोर्ट ने बरी किया है। वहीं एक महिला आरोपी फोरीबाई अभी भी फरार बताई जा रही है।

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