देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड मामले में पति राजेश गुलाटी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। नैनीताल HC के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने क़ातिल राजेश की अपील खारिज करते हुए यह यह फैसला सुनाया।

शव के 72 टुकड़े किए थे

राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा की वर्ष 2010 में हत्या करके लाश के 72 टुकड़े कर दिए थे। इन टुकड़ों को उसने 56 दिन फ्रिज में छिपाकर रखा था। इस ब्लॉइंड मर्डर का का खुलासा 12 दिसंबर 2010 को तब हुआ जब अनुपमा का भाई उनसे मिलने दिल्ली से देहरादून आया।

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देहरादून की अदालत ने एक सितंबर 2017 को राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।कोर्ट ने अर्थदंड 70 हजार को राजकीय कोष में जमा करने व शेष राशि अनुपमा के बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा कराने के आदेश दिए थे।