देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. पर्यावरण संवर्द्धन और वर्तमान परिदृश्य में हरित (Green) तथा स्वच्छ (Clean) ऊर्जा की अवधारणा लागू होने के कारण राज्य की विभिन्न औद्योगिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाईयों को स्थापित किये जाने को प्राथमिकता दिए जाने और कर संवर्द्धन की सम्भावना के दृष्टिगत राज्य में PNG एवं CNG पर वर्तमान में लागू 20% कर की दर को घटाकर 5% किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है.

आपदा से प्रभावित धराली और आसपास के क्षेत्र (उत्तरकाशी) के Royal Delicious सेब का 51 रुपए प्रति किलोग्राम तथा Red Delicious सेब एवं अन्य सेब का 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर (Grade-c सेब को छोड़कर) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपार्जन करने तथा इसकी धनराशि घोषणा मद से स्वीकृत किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा का कैबिनेट ने अनुमोदन किया है.

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प्रदेश की सांस्कृतिक परम्पराओं एवं ऐतिहासिक क्षेत्रीय लोक कलाओं, गीतों, नृत्यों, वाद्ययंत्रों एवं साहित्य को जीवित रखने एवं इनका प्रचार-प्रसार करने वाले प्रदेश के कलाकारों तथा लेखकों को वृद्धावस्था में जीवीकोपार्जन के लिए वर्ष 2010 में मासिक पेंशन की धनराशि ₹ 3000 निर्धारित करते हुए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन नियमावली, 2010 प्रख्यापित की गयी थी. वर्तमान में वर्ष 2010 की अपेक्षा मंहगाई दर कहीं अधिक हो चुकी है, जिसे देखते हुए संस्कृति विभाग द्वारा वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को दी जा रही मासिक पेंशन ₹ 3000 से बढ़ाकर ₹ 6000 किये जाने के लिए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित Ease of doing Business (EoDB) के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में ऐसे भवन, जो भवन निम्न जोखिम वाले हैं (जैसे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, छोटे व्यवसाय भवन ), उन भवनों को Empanelled Architect द्वारा स्वप्रमाणित करते हुए नक्शा पास कराए जा सकते हैं. भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में ऐसे भवन जिनमें जोखिम की सम्भावना कम है, में Empanalled Architect द्वारा स्वप्रमाणित किए जाने के संबंध में की गई व्यवस्था का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है. इसके अंतर्गत सम्बन्धित निर्माणकर्ता भवन का निर्माण-पुनर्निर्माण के आवेदन के साथ SC-1, SC-2 Form सहित समस्त अभिलेख सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए सूचना प्रस्तुत करेगा कि भवन प्लान न्यून जोखिम श्रेणी के भवन के रूप में Empanalled Architect द्वारा स्वप्रमाणित किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के शुल्क भी देय होंगे.

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Compliance Burden को कम करने, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने तथा इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन विलोपन और परिवर्द्धन के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियम-2022 यथासंशोधित, 2024 में संशोधन किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया. इसके अंतर्गत MSME Unit और Industry Units के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है.

कैबिनेट द्वारा उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है. परिषद की परियोजनायें एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत क्रियान्वित की जानी होती है. इसमें बदलती परिस्थितियों में विशेषज्ञता की भी आवश्यकता होती है तथा इसके ढांचे में व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रकृति के पद के 13 स्थाई पद पूर्व से सृजित हैं, जिन्हें खुले बाजार या आउटसोर्स पर रखे जाने की आवश्यकता को देखते हुए 13 पदों का संशोधित ढांचा स्वीकृत किया गया है.

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सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन के लए आगणित किये जाने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है. राज्य में आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजना को 100% इंश्योरेंस मोड में और गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाने पर कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है. हाइब्रिड मोड में गोल्डन कार्ड को संचालित किए जाने पर 5 लाख रुपए से कम के क्लेम इंश्योरेंस मोड एवं 5 लाख से ऊपर का क्लेम ट्रस्ट मोड में किया जाएगा. इसके साथ ही गोल्डन कार्ड का बकाया करीब ₹125 करोड़ को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.