Ankita Bhandari murder case. उत्तराखंड की कोटद्वार कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari murder case) मामले में 3 कातिल पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है. आरोपियों को सजा होने के बाद भी अंकिता के माता-पिता नाखुश हैं.

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बता दें कि अंकिता के माता-पिता का कहना है कि जिन्होंने हमारी बेटी को हत्या की है, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने हमारा घर बर्बाद किया है. हम चाहते थे कि हमारे जिंदा रहते इन हत्यारों को मौत की सजा मिले. जिसके लिए हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

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ये है पूरा मामला

अंकिता की हत्या को छिपाने के लिए तीनों आरोपियों ने उसकी लाश को चीला नहर में फेंक दिया था. 20 सितंबर 2022 को पुलकित ने राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला में अंकिता के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई. लेकिन जब यह मामला प्रकाश में आया और लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू किया, तो जिलाधिकारी ने इसे पुलिस को सौंप दिया.

अंकिता पर अनैतिक कामों के लिए दबाव !

22 सितंबर को लक्ष्मण झूला पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पुलकित, अंकित और सौरभ से पूछताछ के बाद यह साफ हुआ कि उन्होंने अंकिता की हत्या 18 सितंबर की रात को की थी. उनका कहना था कि वे अंकिता पर अनैतिक कामों के लिए दबाव डाल रहे थे और अंकिता इन राजों को बाहर न लाए, इसलिए उसे चीला नहर में धकेल दिया गया.