नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए हाईकोर्ट के सर्कुलर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की याचिका को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन मामले की जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है.

दरअसल, उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल से तलाक के लिए लंबे समय से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं. इस संबंध में हाईकोर्ट ने दोनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सहमत होने की बात कही है. लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पत्नी पायल का वकील वीडियो कांफ्रेंस के लिए राजी नहीं हो रहा है. इस पर उमर ने अब हाईकोर्ट के सर्कुलर को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. लेकिन मामले की जल्द सुनवाई से इंकार करते हुए समय आने पर सुनवाई करने की बात कही है. इस संबंध में उमर पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.