आंध्र प्रदेश के कुरनूल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला ने एक डॉक्टर को HIV का इंजेक्शन लगा दिया. मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. बताया जा रहा है कि महिला ने जिस महिला डॉक्टर को एचआईवी का इंजेक्शन लगाया वह उसके पूर्व प्रेमी की पत्नी है.
एक्सीडेंट कराया, फिर मदद की और लगा दिया इंजेक्शन
आरोपियों की पहचान कुरनूल की रहने वाली बी बोया वसुंधरा (34), अडोनी के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स कोंग ज्योति (40) और उसके दो बच्चों के रूप में हुई है. जिनकी उम्र 20 साल के आसपास है. महिला ने तीन लोगों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी. पुलिस ने बताया कि उन्हें 24 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एक सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों से HIV संक्रमित खून के सैंपल लिए थे. वहीं जब संक्रमित लोगों ने सैंपल लिए जाने का कारण पूछा तो उनसे कहा गया कि सैंपल एक रिसर्च के लिए लिया जा रहा है.
पुलिस के मुताबिक आरोपी का दावा है कि उसने संक्रमित खून को एक रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया था और बाद में उसी सैंपल को पीड़ित को इंजेक्ट कर दिया. पुलिस ने बताया महिला डॉक्टर ने उसके प्रेमी से शादी कर ली थी. जिसे वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी. ऐसे में उसने दोनों को अलग करने के लिए साजिश रची. फिर जानबूझकर सड़क दुर्घटना का नाटक करके पीड़ित की मदद करने का दिखावा किया. इसके बाद पीड़ित को हॉस्पिटल ले जाते समय HIV वायरस का इंजेक्शन लगा दिया.
पुलिस के मुताबिक यह घटना 9 जनवरी को दोपहर करीब 2.30 बजे हुई. जब कुरनूल के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पीड़ित ड्यूटी के बाद लंच के लिए स्कूटर से घर लौट रही थी. पुलिस ने बताया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने जानबूझकर विनायक घाट के पास KC नहर के पास उसके स्कूटर को टक्कर मार दी.
जिससे वह गिर गई और उसे चोटें आईं. इसके बाद आरोपी मदद करने के बहाने उसके पास आए. पुलिस ने बताया कि उसे एक ऑटो-रिक्शा में ले जाने की कोशिश करते समय वसुंधरा ने HIV का इंजेक्शन लगा दिया. वहीं पीड़िता ने जब शोर मचाया तो वे मौके से भाग गए.
पीड़ित के पति भी हैं डॉक्टर
पीड़ित के पति, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं. उन्होंने 10 जनवरी को कुरनूल III टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 118(1), 272 के साथ 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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