सहारनपुर. उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की एक अदालत ने रेप के मामले में बडा फैसला सुरनाया है. यहां मासूम भांजी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी मामा को 20 साल की कैद और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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एडीजे पोक्सो एक्ट शबीह जेहरा ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी पाए गए पीडि़ता के सगे मामा फैजान को 20 साल की जेल की सजा सुनाई और 10 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया. सरकारी वकील विवेक कौशिक और संजय मलिक ने बुधवार को बताया कि 16 अक्टूबर 2015 को फैजान नगर के थाना जनकपुरी स्थित एक मोहल्ले में रहने वाली सगी बहन के घर गया था, घर पर उसने अपनी आठ साल की सगी भांजी को अकेले में पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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विवेक कौशिक ने बताया कि बालिका के चिल्लाने पर मौके पर लोग पहुंचे. जिसके बाद लोगों ने फैजान को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था. बच्ची के पिता ने फैजान के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. फैजान घटना के बाद से ही जेल में बंद है. इसी मामले में आज कोर्ट ने आरोपी मामा को 20 साल की सजा सुनाई है.

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