दिल्ली. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) दिशानिर्देशों के तहत वाहनों की केवल पांच श्रेणियां हैं, जिन्हें टोल का भुगतान करने से छूट दी गई है. यहां आपके लिए वे पांच श्रेणियां और एक बोनस टिप दी गई है, जो आपको किसी विशेष टोल का भुगतान नहीं करने में मदद करेगी.
किसी भी परिस्थिति में नागरिक कारों को टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट नहीं दी गई है, एनएचएआई के अपडेटेड दिशानिर्देशों के अनुसार वाहनों को 100 मीटर से ज्यादा की कतार में लगने की अनुमति नहीं है और टोल प्लाजा को प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक का सेवा समय सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है.
यदि ये शर्तें पूरी नहीं हुई हैं और आपको इंतजार करना पड़ा है और कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी है, तो दिशानिर्देशों के तहत टोल कर्मचारियों को कारों को तब तक मुफ्त में जाने देना होगा जब तक कि कतार 100 मीटर के दायरे में न आ जाए.
100 मीटर कतार सीमा की पहचान करने के लिए, प्रत्येक टोल लेन पर एक पीला लाइन मार्कर होता है, जिसे पुष्टि करने की दृष्टि से जांचा जा सकता है. ऐसा टोल प्लाजा ऑपरेटरों के बीच जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है.
इन वाहन श्रेणियों को भुगतान को छूट..
- आपातकाल सेवा
- रक्षा सेवाएं
- वीआईपी वाहन
- सार्वजनिक परिवहन
- दोपहिया वाहन
NHAI के दिशानिर्देशों के अनुसार एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों को टोल का भुगतान करने से छूट दी गई है. सेना, नौसेना या वायु सेना के तहत सेवा में रक्षा वाहन को भी छूट दी गई है. साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से लेकर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को राज्य की यात्रा पर ले जाने वाले वीआईपी वाहनों को भी छूट दी गई है. कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग प्लाजा पर दोपहिया वाहनों को छोड़कर, राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन वाहन और दोपहिया वाहन भी टोल का भुगतान करने से मुक्त हैं.
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