उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होगी. यूसीसी को लेकर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं. बताया जा रहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) 9 नवंबर से पहले लागू की जाएगी. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार UCC को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

मुख्यमंत्री धामी ने इस दिशा में कदम उठाने का समर्थन करते हुए कहा कि यह कदम समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सभी आवश्यक तैयारियों के साथ इस महत्वपूर्ण कानून को लागू करने की दिशा में काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में UCC के लागू होने से न केवल कानूनी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी बल्कि सामाजिक एकता और समरसता को भी बढ़ावा मिलेगा.

क्या है समान नागरिक संहिता कानून?

समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है, जो सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून व्यवस्था प्रदान करता है. जिससे जाति, धर्म, या समुदाय के आधार पर भेदभाव समाप्त हो सके. इसके तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकारों से संबंधित कानून सभी नागरिकों के लिए समान होंगे.

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