अमित शाह ने कहा कि सत्येंद्र जैन चार साल तक जेल में रहे और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जेल जाने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, जिससे लोकतंत्र की साख पर असर पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी नेता सलाखों के पीछे से शासन कर सकता है।
एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “चार साल तक सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली। केस अभी चालू है। जिस एफआईआर में वो चार साल जेल में रहे, उस एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। क्लोजर रिपोर्ट 2022 के केस में दाखिल की गई है। जिन चार केसों में वो जेल में गए थे, लंबे समय तक उन चार केसों में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। मगर आप आम आदमी पार्टी के प्रोपेगेंडा को स्वीकारो कि सत्येंद्र जैन को जिन केसों में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा वो सारे के सारे केसों में चार्जशीट दाखिल हुई है।
क्या था पूरा मामला?
यह पूरा मामला साल 2018 का है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 29 मई 2019 को सतर्कता निदेशालय की एक शिकायत के आधार पर दिल्ली के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री जैन के खिलाफ एक एफआईर दर्ज की गई थी। इसमें नियमों का उल्लंघन करते हुए पीडब्ल्यूडी में प्रोफेशनल की अनियमित नियुक्ति और असंबंधित प्रोजेक्ट फंड से भुगतान किए जाने का आरोप लगाया गया था।
सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्या कहा?
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट ने कहा कि PWD विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं था, ऐसे में आउटसोर्सिंग एजेंसी से दूसरे प्रोफेशनल्स की हायरिंग हुई थी, वहां कोई धांधली नहीं रही और ओपन एडवरटाइजमेंट और इंटरव्यू के जरिए नियुक्ति की गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामले में जांच में कोई आपराधिक गतिविधि या सरकार को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का कोई मामला नहीं मिला। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी को इतने लंबे समय में सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ कोई भी दोषपूर्ण सबूत नहीं मिला है और आगे की कार्यवाही से कोई फायदा नहीं होगा।
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