कुमार इंदर,जबलपुर। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जबलपुर दौरे पर पहुंचे. मध्यप्रदेश में शराब के दामों पर कमी करने के फैसले पर उन्होंने कहा कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है. ये पीने और पिलाने वालों से पूछना पड़ेगा. मुझे तो कीमत का नहीं पता है. उमा भारती की शराबबंदी की मांग पर कहा कि शराब बंद होगी तो धंधा कैसे चलेगा. दुनिया इसी से चल रही है. इसलिए ठीक से नियम बनना चाहिए.

MP में अनाज महंगा और शराब सस्ती: दिग्विजय सिंह ने शराब नीति पर उठाए सवाल, कहा- मंत्री, कलेक्टर और एसपी की मिलीभगत से बिक रहा अवैध शराब, मर रहे लोग

पीएम मोदी को नेताओं के अपशब्द कहने पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने कहा कि ऐसे लोग मानसिकता से ग्रसित होते है. इसलिए बयानबाजी करते हैं. देश के प्रधानमंत्री सभी के पीएम होते है. ऐसे व्यक्ति के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करना अपने आप में अपराध है. फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि ये पीएम का नहीं देश का अपमान है.

BIG BREAKING: MP में बहेगी शराब की धारा, अब सुपर मार्केट और घर-घर में मिलेगी मदिरा, सस्ती होगी जाम, पढ़िए नई शराब नीति में क्या-क्या हुआ बदलाव ?

जानिए शराब नीति पर और क्या-क्या निर्णय लिए गए ?

  • सभी जिलों की देशी/विदेशी शराब दुकानों का निष्पादन छोटे एकल समूहों के अनुरूप किया जा सकेगा.
  • समस्त मदिरा दुकानें कम्पोजिट शाप होंगी, जिससे अवैध मदिरा विक्रय की स्थितियां नहीं बनेंगी.
  • कलेक्टर और जिलों के विधायकगण की उच्च स्तरीय जिला समिति को उनके जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मदिरा दुकानों के अनुरूप भौगोलिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन कर अधिकार होगा.
  • प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में बनी वाइन पर डयूटी नहीं होगी.
  • देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में प्रदेश के असवकों के मध्य जिलेवार निविदा बुलाई जा सकेगी. इस साल टेट्रा पैकिंग की दर भी बुलाई जा सकेगी.
  • राजस्व की क्षति रोकने के लिये ई-आबकारी व्यवस्था लागू होगी. इसमें मदिरा का ट्रेक एंड ट्रेस, क्यूआर कोड स्कैनिंग, वैधता का परीक्षण आसान होगा.
  • हेरिटेज मदिरा नीति. महुआ फूल से बनी शराब की पायलट परियोजना की अनुमति दी गई है. इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की उप समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा.
  • वर्ष 2022-23 में नये बार लाइसेंस की स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कलेक्टर स्तर से ही की जाएगी.
  • पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास निगम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों, सरल प्रक्रियाओं/मापदंडों के आधार पर बार लाइसेंस दिये जा सकेंगे.
  • सभी एयरपोर्ट पर विदेशी मदिरा विक्रय काउंटर खोला जा सकेगा.
  • इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर वाइन विक्रय के काउंटर संचालित करने के लिये लाइसेंस जारी किये जा सकेंगे.
  • इंदौर और भोपाल में माइक्रो बेवरीज खोलने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन पर्यावरण, विदयुत विभागों और नगर निगम का अनापत्तिल प्रमाण पत्र जरूरी होगा.
  • शराब आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा.
  • होम बार लाइसेंस दिया जा सकेगा. जिसके लिये 50 हजार रूपये वार्षिक लाइसेंस फीस होगी. इसकी पात्रता उन्हीं को होगी जिनकी सकल व्यक्तिगत आय न्यूनतम एक करोड़ हो.

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus