शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र में विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पारित हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित हुआ है।

मंगलवार को एमपी विधानसभा में विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पारित हो गया है। प्रदेश में अब कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अब कुलगुरु बोले जाएंगे। भारतीय शिक्षा नीति बात यही करती है। भारत की वैश्विक स्तर पर पहचान स्थापित होगी। इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान बनेगी।

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आपको बता दें कि डॉ मोहन यादव की कैबिनेट ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विधेयक को विधानसभा सत्र में पुन:स्थापित और पारित कराने संबंधी कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया था। विधेयक में संशोधन अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को कुलगुरु किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

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