नई दिल्ली. आज से पूरे देश में अनलॉक-2 लागू हो गया है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी 31 जुलाई तक नहीं खोला जाएगा.

 इसके अलावा आज से एक और बड़ा बदलाव हुआ है. ये बदलाव बैंकिंग नियमों और एलपीजी की कीमतों से जुड़ा है. बुधवार से सभी बैंकों के खाताधारकों को एटीएम से कैश ट्रांजेक्शन करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी. पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में आठ और नॉन मेट्रो शहरों में 10 ट्रांजेक्शन ही लोग कर सकेंगे.

खाताधारकों को अपने बैंकों के नियमों के हिसाब से हर महीने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखना होगा. मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत को लॉकडाउन के दौरान खत्म कर दिया था.

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 ये हैं अहम बदलाव

  • आज से फ्लाइट और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी. अभी तक लिमिटेड ही नंबर में इनकी सेवा को चालू रखा गया था, अब संख्या को दोगुना तक किया जा सकता है.
  • अब रात को दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. पहले ये समय 9 से पांच का था.
  • दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा.
  • 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा.

ये चीज़ें अब भी बंद रहेंगी

  • स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद ही रहेंगे. आगे का फैसला राज्य सरकारों से विमर्श के बाद होगा.
  • मेट्रो रेल
  • सिनेमा हॉल्स
  • जिम
  • स्वीमिंग पूल
  • एंटरटेनमेंट पार्क
  • थिएटर
  • बार
  • ऑडिटोरियम
  • असेंबली हॉल