नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में पाबंदियां लगाई गई थी. जिसे अब धीरे-धीरे हटाई जा रहीं हैं. 15 अक्तूबर से सरकार ने अनलॉक-5.0 में कुछ और ढील दी है. देश में स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल फिर से खोले जा रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5.0 के लिए दिशा-निर्देश 30 सितंबर को जारी किए थे. इसमें मंत्रालय ने स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी थी. लेकिन अंतिम निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है.
छत्तीसगढ़ में सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलेगा. राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है. प्रदेश के सिनेमा संचालकों ने पिछले दिनों सरकार से खोलने की मांग की थी. लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है. वहीं कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने पर भी फैसला नहीं लिया है.
सात महीने बाद खुलेंगे सिनेमा हॉल
गाइड लाइन के अनुसार, सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी. हॉल की पूरी क्षमता के 50 फीसदी दर्शक ही अंदर आ सकेंगे. सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहने रहना पड़ेगा. अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था जरूरी है और एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा.
खाली सीट पर होगा क्रास मार्क
जिस सीट पर दर्शकों को नहीं बैठना है उस पर क्रॉस मार्क लगा होगा. सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है. मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा. टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. सिनेमा हॉल में एंट्री और एग्जिट गेट, लॉबी को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और हर शो के बाद सिनेमा हॉल की सफाई की जाएगी.
मनोरंजन पार्क
पार्क खुलने पर ऐसी सतहों जिन्हें बार बार छुआ जाता है, खाली स्थान को रोजाना पार्क खुलने से पहले और बंद होने के बाद साफ किया जाएगा. इसके अलावा दूसरे मौकों पर भी लगातार सफाई होगी. पार्क मैनेजमेंट को पर्याप्त सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती करनी होगी ताकि पार्क में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. भीड़ को ध्यान में रखकर ही टिकट जारी किया जाएगा. पार्क प्रबंधन ऑनलाइन टिकटों को बढ़ावा देगा.
स्विमिंग पूल
खेल मंत्रालय से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक एक ओलंपिक साइज पूल में एक बार में 20 तैराक ही ट्रेनिंग ले सकते हैं. तैराकों को इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा कि वे स्वस्थ हैं. इसके अलावा उन्हें कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा.
स्कूल खोलने की मंजूरी मिली
केंद्र सरकार ने स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है. हालांकि, अंतिम निर्णय राज्य सरकारों को लेना होगा. केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी व्यापक दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी स्कूलों में शिफ्ट में कक्षाएं चलेंगी. छात्रों की उपस्थिति में ढील दी जाएगी और तीन सप्ताह तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी. छात्रों के माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी.