नई दिल्ली। देश के चर्चित उन्नाव रेप कांड में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पांच मामलों में एक मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया है. सजा पर 19 दिसंबर को बहस होगी. मामले में देरी से चार्जशीट दाखिल करने पर अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाई है.
बता दें कि मामला जून 2017 का है, जब आरोपी कुलदीप सेंगर ने पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म किया था. मामले में अब आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत सेंगर को दोषी पाया गया है. मामले में आरोपी सेंगर के साथ उसकी महिला सहयोगी शशि सिंह को बरी कर दिया है.