नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस में आरोपी कुलदीप सेंगर को दिल्ली के तीस हजारी अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता की बड़ी बहन ने फैसले को न्यायोचित बताते हुए खुशी जताई है.
भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप केस में तीस हजारी अदालत ने सुनवाई के बाद 17 दिसंबर को दोषी करार दिया था. इसके बाद सजा पर बहस होने के बाद शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. सेंगर को 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया गया है. मामले में अदालत पहले ही उनके साथ आरोपी बनाई गईं शशि सिंह को बरी कर दिया है.