दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) द्वारा उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को सशर्त जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को हाईकोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अदालत के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे न्याय के खिलाफ बताया और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि एक गंभीर अपराध में दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति को जमानत देना गलत संदेश देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे फैसलों से पीड़ितों का न्याय व्यवस्था से भरोसा कमजोर होता है।

पीड़िता की मां ने कहा, “सेंगर की जमानत रद्द होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। हाईकोर्ट से हमारा विश्वास उठ गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम दूसरे देश चले जाएंगे।” उन्होंने आगे कहा कि उनके पति की हत्या के आरोपी को तत्काल फांसी दी जानी चाहिए।

कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने हाईकोर्ट के फैसले को “बहुत बड़ा झटका” बताते हुए कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह तकनीकी आधार पर सेंगर को खुली छूट दे दी गई। इससे देश में गलत मिसाल कायम हो रही है। इस फैसले से न सिर्फ पीड़िता और उसका परिवार, बल्कि पूरे देश की महिलाओं का न्याय व्यवस्था पर भरोसा टूटा होगा।”

महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा, “आज हम शांतिपूर्वक हाईकोर्ट आए हैं ताकि हमारी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी को वापस लिया जाए और हमारी याचिका पर सुनवाई हो। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है।” उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में दोषी को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलनी चाहिए।

उन्नाव रेप केस, जो वर्ष 2017 में सामने आया था, एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता पक्ष, महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों के चेहरे पर न्याय न मिलने की गहरी चिंता साफ दिखाई दी। पीड़िता पक्ष का कहना है कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और न्याय की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।

गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं और इस केस को लेकर देशभर में पहले भी व्यापक विरोध और आक्रोश देखा जा चुका है। हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद एक बार फिर मामला सुर्खियों में आ गया है।

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