प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद पति की जमानत याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पति के पौरुष की जांच का आदेश दिया है। दरअसल, बच्चा नहीं होने पर उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। याची युवक ने पत्नी को बांझ बताया था।
यह मामला यूपी के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र का है। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में याचिकाकर्ता हापुड़ की जेल में बंद है। रिहाई के लिए उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि उसकी पत्नी बच्चा न होने की वजह से अवसाद में रहती थी। जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली थी। याची युवक के इस तर्क से अदालत संतुष्ट नहीं थी। इसको लेकर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की।
HC ने कहा कि बच्चे पैदा न होने की वजह हमेशा पत्नी ही नहीं होती, बल्कि पति भी होता है। इसलिए पति के पौरुष शक्ति की जांच कराई जाए। अब कोर्ट ने इस तथ्य की सत्यता के लिए सरकार को 10 दिन के अंदर याचिकाकर्ता की पौरुष शक्ति की जांच का आदेश दिया है। जांच के बाद रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई अगले माह 12 नवंबर को होगी।
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