उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा. इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है. जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है. कोर्ट के इस फैसले से कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है. 20 नवंबर को तय तारीख पर होगा उपचुनाव. फिलहाल इरफान सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी.

हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है. कानपुर के अयोग्य घोषित MLA इरफ़ान सोलंकी को 7 साल की सजा होने के बाद सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है. इस मामले मे सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोलंकी को राहत देते हुए ज़मानत दी मगर रिहाई अभी नहीं होगी.

इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर

इस मामले मे UP सरकार ने सजा को बढाकर 7 साल से उम्र कैद में बदलने की मांग की थी. इस पर अभी सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने इरफान को दोषी करार दिए जाने और 7 साल की सजा के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि कोर्ट ने आगजनी के इस मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है.

इरफान सोलंकी विधायकी नहीं होगी बहाल

बता दें कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक न लगाने के बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता बहाल नहीं हो सकेगी. ऐसे में अब कानपुर की सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव का सस्पेंस खत्म हो गया है. सीसामऊ सीट पर उपचुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है. ऐसे में वहां का उपचुनाव अब कतई प्रभावित नहीं होगा और 20 नवंबर को तय समय पर वोटिंग होगी.

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