लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 2022 के निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से आए फैसले पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के यूपी में निकाय चुनाव नहीं होंगे. जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. प्रदेश की योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है. उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर 2022 को जारी अधिसूचना में प्रदेश के ओबीसी को दिया सभी पदों पर 27% का आरक्षण गया था.
उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में ओबीसी आरक्षण के सम्बन्ध में ट्रिपल टेस्ट/कंडीशन की प्रक्रिया को पूरा करने तथा इस पर आयोग गठित करने के पश्चात ही और हाईकोर्ट के फैसलों का अध्ययन करने के बाद प्रदेश के ओबीसी को निकाय की सभी सीटों में आरक्षण देने के बाद ही 2022 का निकाय चुनाव कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भी कोर्ट से मांग की गई थी कि प्रदेश के 2022 के निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के ही करा लिए जाएं, ऐसा आदेश कर दिया जाए.
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश की योगी सरकार हमेशा से ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है. वहीं 5 दिसंबर,2022 को जारी अधिसूचना में सभी पदों पर प्रदेश के ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया था.
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