लखनऊ। बुल्डोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया हैं। उन्होंने कहा कि ‘हम माननीय न्यायलय के निर्णय का सम्मान करते हैं, जो भी न्यायलय कहेगा हम उसे लागू करेंगे ये हमारी जिम्मेदारी है। SC के आदेश का सरकार सम्मान करती है।’
दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखा। साथ ही कहा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किए जाने के आरोप लगे हैं। मुझे यही बात परेशान कर रही है।
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इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हम जो भी निर्धारित कर रहे हैं वह पूरे देश के लिए होगा। चाहे वह मंदिर हो, दरगाह हो, उसे हटाना ही सही होगा, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले है। SC ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए। अदालत ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उसके निर्देश सभी नागरिकों के लिए होंगे।
SC ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर लगाई थी रोक
आपको बता दें कि इससे पहले 17 सितंबर को SC ने 1 अक्टूबर तक के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई तक देश में कहीं भी बुलडोजर एक्शन न हो। सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण पर एक्शन को अलग रखा था।
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