उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से विद्युत बिल राहत योजना लागू हो चुकी है. इस योजना के तहत बकायादारों का बिजली बिल पर लगने वाला ब्याज शत प्रतिशत माफ किया गया है. इसके साथ ही मूल धन पर उन्हें 25 फीसदी छूट दी जा रही है. योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक) और दुकानदार उपभोक्ता (एक किलोवाट) को आसान किस्तों में भुगतान, औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी और बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान की जा रही है. वहीं दूसरी तरफ जो उपभोक्ता नियमित रूप से बिल का भुगतान करते हैं, वे इस योजना से नाराज हैं.
नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं कहना है कि इस योजना से बकायेदारों को मौज हो गई है. उपभोक्ताओं का कहना है कि आम लोगों को भी हर महीने बिल जमा करना बंद कर देना चाहिए. जब बिल बढ़ जाएगा तो कॉर्पोरेशन की समाधान योजना आते ही ब्याज और मूल रकम में छूट लेकर उसका भुगतान कर दें.
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उपभोक्ताओं का कहना है कि प्रबंधन को ऐसी योजना को लाना चाहिए, जिससे सबको एक समान लाभ मिल सके. लेकिन जो प्रतिमाह बिल जमा करें, उनको समाधान योजना में कोई छूट न देना दुर्भाग्यपूर्ण है. समय पर बिल चुकाने वाले उपभोक्ताओं को भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए.
बता दें कि ये योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी. योजना का लाभ लेने के लिए घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को वेबसाइट www.uppcl.org, यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है.
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