विक्रम मिश्र लखनऊ। स्कूल वैन और बसों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। यदि आप 40 किमी की अधिक रफ्तार से स्कूली वैन-बस को दौड़ाएंगे तो कार्रवाई हो सकती हैं। इसके अलावा संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द करने पर फैसला भी विचार किया जा सकता है।
सरकार ने अपनाया सख्त रुख
उत्तर प्रदेश स्कूली वैन में लगातार हो रहे हादसों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जिसके लिए नए नियम और कानून बनाये गए है। साथ ही इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और स्कूल प्रबंधन को निर्देश भी जारी कर दिए गए है। बीते दिनों सड़क हादसों में हेड ऑन कोलिजन के मामले में बहुत तेज़ी देखने को मिली थी। जिसमे कई नौनिहालों को जान से हाथ धोना पड़ा था ज़्यादातर बुरी तरह जख्मी हुए थे।
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बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग के पास स्कूली वाहन चालकों को निर्देश दिया है। लगातार आने वालीं शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाया गया RTO ने विभाग के इंटरसेप्टर से स्कूली वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश दिए है। 40 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पाए जाने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने तक की सिफारिश की जाएगी।
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