लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट छोड़ने पर छात्रों को 5 लाख का जुर्माना नहीं देना होगा। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छोड़ी गई सीटों के बारे में यह जानकारी दी।
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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद को बताया कि मेडिकल शिक्षा संस्थानों में मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं है। योगी सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है। इससे पहले तक मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ता था।
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उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी मेडिकल संस्थान में डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है तो इसकी जांच की जाएगी। कई बार निजी कारणों से मेडिकल का छात्र पीजी की पढ़ाई छोड़ देता है, इसलिए जुर्माने का नियम खत्म कर दिया गया है।
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