लखनऊ. कोरोना मृतकों के परिजनों की मदद के लिए गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी. उत्तर प्रदेश में कोरोना से 22898 लोगों की जान गई है. सरकार हर मृतक के परिवार को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है. वितरण संबंधी व्यवस्था की मानिटरिंग व पारदर्शिता के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए. जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. राहत राशि के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट् आने के बाद अगले 30 दिन की अवधि में मृत्यु की समय सीमा माना जा सकता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना मृतकों  के परिजनों को 50 हजार की राहत राशि देने के लिए तुरंत इंतजाम किए जाएं. इस संबंध में जिलाधिकारियों को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएं. रविवार को कोविड प्रबंधन संबंधी उच्चस्तरीय टीम-9 के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना से प्रभावित हर परिवार के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है. कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण-पोषण के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई तो निराश्रित महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब हर कोरोना मृतक के परिवार को 50 हजार रुपए की राहत राशि दी जानी है. यह उन परिवारों के लिए बड़ा संबल होगा. उन्होंने कहा कि एक भी प्रभावित परिवार राहत राशि से वंचित न रहे, इसे सुनिश्चित किया जाए. इसकी मॉनिटरिंग और पारदर्शिता पूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय कमेटी गठित की जाए. कमेटी में मुख्य चिकित्साधिकारी भी शामिल होंगे.