लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार सदियों पुराने 13 विभागों के 48 कानूनों को 31 जुलाई तक खत्म करने जा रही है. सबसे अधिक आबकारी विभाग के 18 नियम और अधिनियम हैं. विभागीय स्तर पर तैयार इन प्रस्तावों पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है. इन्हें खत्म करने के लिए जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई है.

राज्य में विभागों के गठन के साथ ही जरूरत के आधार पर नियम और अधिनियम बनाए गए थे. मौजूदा परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर नियम व अधिनियम बनाए जा चुके हैं या फिर कामों का बंटवारा करते हुए दूसरे विभागों को जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं. इसके चलते इनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है. केंद्र सरकार ने ऐसे नियमों व अधिनियमों को समाप्त करने की पहल करते हुए राज्यों को निर्देश दिया था. औद्योगिक विकास विभाग के नेतृत्व में इन नियमों व अधिनियमों को समाप्त करने या फिर इनकी प्रासंगिकता पर परीक्षण किया गया.

सभी विभागों से इसके बारे में सूचना मांगी गई कि उनके यहां कितने नियम व अधिनयम ऐसे हैं, जिनकी मौजूदा समय जरूरत नहीं है. सभी विभागों ने अपनी-अपनी सूची सौंपी, इसके आधार पर तय किया गया है कि 48 पुराने नियमों व अधिनियमों को समाप्त कर दिया जाए.

इन्हें किया जाएगा खत्म

– उप्र बिजली (नियंत्रण की अस्थायी शक्तियां) (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम-1956
– उप्र बिजली (वितरण का विनियमन और खपत) अध्यादेश 1972
– उप्र बिजली (वितरण का विनियमन और खपत) अध्यादेश 1977
– उप्र बिजली (आपूर्ति, वितरण का विनियमन, उपभोग और उपयोग) अध्यादेश 1977
– उप्र राज्य विद्युत बोर्ड (योगदान) विनियम 1962
– उप्र राज्य विद्युत बोर्ड (कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति) विनियम 1975

आबकारी विभाग

– उप्र उत्पाद शुल्क (विदेशी शराब की कीमत) नियम 1982
– उप्र अफीम धूम्रपान अधिनियम 1934
– उप्र आध्यात्मिक तैयारी (अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण नियम 1957

मतस्य विभाग
– उप्र मत्स्य विभाग अराजपत्रित सेवाएं (मामूली सजा का अधिरोपण) नियम 1973

खाद्य एवं रसद विभाग

– उप्र ईंट नियंत्रण आदेश 1971
– उप्र सीमेंट नियंत्रण आदेश 1973
– उप्र कोयला नियंत्रण आदेश 1977

वन विभाग

– उप्र आपूर्ति, वितरण और नियंत्रण का नियंत्रण फलों के पौधों का संचलन अध्यादेश 1975
– उप्र वन (यमुना, टोंस और इमारती लकड़ी-पारगमन नदियां) नियम 1963
– उप्र वन उपज नियंत्रण अध्यादेश 1971 उच्च शिक्षा विभाग
– कैनिंग कॉलेज अधिनियम 1922
– कैनिंग कॉलेज योगदान अधिनियम 1920