प्रयागराज. पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है. हालांकि जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. ईडी से जुड़े एक मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. जबकि मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज जेल से बाहर आ जाएंगे.

जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक अगस्त को जजमेंट रिजर्व कर लिया था. बता दें कि कोतवाली गाजीपुर में अबू फकर खां अगस्त 2023 में एफआईआर दर्ज कराई थी. अबू फकर ने मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी आफशां अंसारी, विधायक बेटा अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद और अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इन सभी के खिलाफ ठगी, रंगदारी और साजिश रचने की धाराओं के एफआईआर दर्ज है.

ये था मामला

आरोप है कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फकर की बेशकीमती जमीन थी. मुख्तार अंसारी ने अपने साले को भेजकर 2012 में अबू फकर खां को लखनऊ जेल बुलवाया था. मुख्तार ने उस पर जमीन देने का दबाव बनाया और जमीन न बेचने पर हत्या की धमकी दी थी. आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख कैश देकर बैनामा करा लिया था. इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए. आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया था.

पहले भुगतान किया फिर वसूल भी लिया

इसके बाद बैंक से लाखों रुपये निकाल लिए गए और जमीन भी हड़प ली गई. अबू फकर खां के बैंक खाते में चेक से पैसा जमा किया गया. जबकि मुख्तार अंसारी के साले ने वो रकम निकाल ली. मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जमीन खरीदने के लिए चेक से भुगतान किया. बाद में मुख्तार के साले ने किसान से नगद वसूल लिए.

अब्बास अंसारी कासगंज जेल और आतिफ रजा उर्फ सरजील इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है. इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है. याचियों के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पक्ष रखा था.

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