लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने भी आदेश जारी कर दिया है।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) के मामले में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 31 मई 2025 को दो साल की सजा और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। जिसके चलते 1 जून 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
जिसके खिलाफ अब्बास अंसारी ने याचिका दायिर की। हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2025 को उनकी याचिका स्वीकार करते हुए सजा पर रोक लगा दी, क्योंकि निचली अदालत के फैसले में प्रक्रियात्मक त्रुटियां और साक्ष्य की कमी पाई गई।
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विधानसभा सचिवालय ने 8 सितंबर 2025 को आदेश जारी कर उनकी मऊ सदर विधानसभा सीट की सदस्यता बहाल कर दी। इस फैसले से मऊ में उपचुनाव की आवश्यकता खत्म हो गई है।


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