फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की अदालत ने 19 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप और निर्मम हत्या के सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, उसके दो सहयोगियों अवनीश सोनकर और माया देवी को सात-सात साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है।

30 मई 2022 की घटना

यह जघन्य वारदात 30 मई 2022 को जिले के खैराबाद जंगल में सामने आई थी, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया था। पीड़िता अपने गांव से शहर में कोचिंग करने आई थी। कोचिंग के बाद आरोपी अजय उर्फ शीलू और उसके दो साथियों ने उसे खैराबाद के जंगल में बहाने से ले जाकर गैंगरेप किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

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इस मामले में अधिवक्ता महेन्द्र सिंह ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मुख्य आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई, जिसे पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की दिशा में बड़ी जीत माना जा रहा है। इस फैसले से कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बेटियों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।