प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रहने वालों के लिए रिटायर्ड शब्द का प्रयोग करने पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, रिटायर्ड शब्द का प्रयोग करना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है.

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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर्ड शब्द का प्रयोग करने पर नाराजगी जताते हुए कहा, हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के नाम के आगे रिटायर्ड जज शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाईकोर्ट के जज के सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनके नाम के आगे मिस्टर जस्टिस शब्द का प्रयोग किया जाता है.

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