लखनऊ। सपा नेता आजम खान के बाद अब पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी दोनों की जमानत मंजूर की है। फिलहाल, वे महराजगंज जिला कारागार में बंद हैं।

जस्टिस समीर जैन ने सुनाया फैसला

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सपा नेता इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के साथ इजरायल आटेवाला की जमानत अर्जियों को मंजूर कर दिया है। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को फैसला रिजर्व किया था। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

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वहीं इरफान के वकील ने कहा कि रिजवान और इरफान की सभी मामलों में जमानत मिल चुकी थी लेकिन एक गैंगस्टर मामले में जमानत नहीं हुई थी। जिसके कारण उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। अब गैंगस्टर मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई है। अब दोनों के बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। अदालत की कानून प्रकिया के आधार पर दो तीन दिन का समय जेल से बाहर आने में लग सकता है।