प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को हाईकोर्ट से राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कथित फर्जी डिग्री से जुड़े मामले में दाखिल याचिका खारिज की है। आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दायर रिवीजन याचिका पर जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई करके याचिका खारिज की है।

दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दाखिल की थी याचिका

न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि याची इस मामले में न तो पीड़ित है और न ही कथित अपराध से प्रभावित है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यह कार्यवाही दुर्भावना से कोई लाभ प्राप्त करने या बदला लेने के इरादे से शुरू की गई है। बता दें कि दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने अपनी रिवीजन याचिका में आरोप लगाया था कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कथित तौर पर फर्जी डिग्री के आधार पर एक पेट्रोल पंप हासिल किया।

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याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि इसी फर्जी डिग्री के आधार पर मौर्य ने चुनाव के दौरान गलत हलफनामा दायर किया है, जिसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। रिवीजन याचिका में कोर्ट से इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच कराए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है।