लखनऊ. विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के 2 जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया है. जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को 3 वर्ष की सजा सुनाई है. वहीं जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने अभय सिंह विधायक को बरी करने का फैसला सुनाया. ऐसे में अब ये मामला चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा.
बता दें कि अभय सिंह माफिया और आपराधिक छवि के नेता हैं. जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों के मुकदमे हैं. 2010 में हत्या के प्रयास के एक मामले में गोसाईगंज अयोध्या के समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे. उसी मामले की सुनवाई लखनऊ बेंच में की गई, लेकिन 2 जजों ने 2 अलग-अलग फैसला सुना दिया. अगर 3 वर्ष की सजा कायम रही तो अभय सिंह की विधायकी चली जाएगी.
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फायरिंग का लगाया था आरोप
यह मामला साल 2010 का है. अभय सिंह पर उनके प्रतिद्वंदी विकास सिंह ने FIR दर्ज कराई थी. विकास का आरोप था कि वह अपनी गाड़ी से किसी कार्यक्रम में जा रहे थे. इसी दौरान अभय सिंह के साथियों ने उन पर फायरिंग कर दी. हालांकि, इस हमले में वो बच निकले. अयोध्या में जिला न्यायालय में सुनवाई के बाद मामले को अंबेडकरनगर की निचली अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था. यहां की कोर्ट ने अभय सिंह समेत अन्य को इस केस से बरी कर दिया गया. इसके बाद पीड़ित विकास सिंह ने वर्ष 2023 में कोर्ट के इस जजमेंट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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