UP News: प्रयागराज. कांग्रेस की घर-घर गारंटी स्कीम पर निष्क्रियता को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने खारिज कर दिया है. इस जनहित याचिका को लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा महिला वोटर के लिए घोषित की गई घर-घर गारंटी स्कीम के खिलाफ दर्ज किया गया था.
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता ने याचिका में अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. याचिकाकर्ता की गुजारिश पर याचिका को दोबारा दाखिल करने का एक और मौका दिया गया.
दरअसल, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की खटाखट स्कीम के तहत वोट के बदले 8500 रुपए वाले वादे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस जनहित याचिका को दायर कराया गया था.
याचिका के जरिए कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का पंजीकरण निलंबित और चुनाव चिन्ह जब्त करने के लिए कहा गया था.
जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया.
बता दें कि फतेहपुर की रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता भारती देवी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की घोषणा पर चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी.
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